मध्यप्रदेश में लव जिहाद पर पहला केस दर्ज, युवती के साथ 4 साल से कर रहा था दुष्कर्म

 


बडवानी-मध्यप्रदेश में लव जिहाद पर पहला केस दर्ज, युवती के साथ 4 साल से कर रहा था दुष्कर्म मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत बड़वानी जिले में पहला केस दर्ज किया गया है।  दरअसल पलसूद थाना क्षेत्र में आरोपी सोहेल ने  पीड़िता से अपनी असली पहचान छुपाकर और अपना सनी नाम बताकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। आरोपी सोहेल ने युवती को शादी का झांसा देकर करीब 4 साल तक उसके साथ दुष्कर्म किया।  पीड़ित युवती को जब सच्चाई पता लगी तो उसने आरोपी सोहेल से बात करने से मना किया तो आरोपी ने पीड़िता की बुरी तरह पिटाई की। आरोपी की यह दरिंदगी देख युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज की।  वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी सोहेल को गिरफ्तार कर लिया।  पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म , गालीगलौज, मारपीट , जान से मारने की धमकी ,और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 की धारा 3 और 5 में केस दर्ज किया है। बता दें कि नए अधिनियम  की धारा 3 में धर्म छिपाकर दुष्कर्म करना, धारा 5 के तहत 1 से 5 साल तक सजा और 25 हजार रुपए या इससे ज्यादा के जुर्माने का प्रावधान है। 



मध्यप्रदेश में नए अधिनियम  के तहत यह पहला केस दर्ज किया गया है।यह है पूरा मामला दरअसल 2016  में सोहेल उर्फ सनी, गांव में शिव डोला में डीजे लेकर आया था , जहाँ उसकी मुलाकात युवती से हुई और दोनों की बातचीत शुरू हो गई। इस दौरान उसने युवती को अपना नाम सनी बताया था। इसके बाद शादी का झांसा देकर आरोपी ने लड़की के साथ कई बार दुष्कर्म किया। बाद में पता चला कि वह पहले से शादीशुदा है। वहीं 22 वर्षीय युवती बड़वानी में एक दुकान में काम करती है।  कल जब  आरोपी ने पीड़िता को फोन किया तो  पीड़िता ने बात करने से मना कर दिया।  तभी आरोपी ने दुकान जाकर  पीड़िता के साथ मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी दी। आरोपी की हैवानियत यही नहीं रुकी, उसने पीड़िता की फोटो वायरल करने की धमकी भी दी।  इसके  बाद युवती ने थाने जाकर पुलिस में  शिकायत दर्ज की , वहीं पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।



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